नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भाजपा नेता विग्नेश शिशिर को सीबीआई ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा है। शिशिर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय बुलाया गया है, हालांकि उन्होंने मामला अदालत में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की पीठ ने 14 मई को अपलोड अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई ने अदालत को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत उसे मिल गई है और वह आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेगी।

शिशिर ने अपनी आपराधिक रिट याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की है और इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का अनुरोध किया था।

इन एजेंसियों से भी मांगा गया था जवाब

हाई कोर्ट की पीठ ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि यदि शिकायत प्राप्त हो गई है तो कानून के मुताबिक आरोपों का सत्यापन किया जा सकता है। अदालत ने सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को भी राहुल गांधी पर लगे आरोपों पर आठ सप्ताह के अंदर अपना जवाब देने का निर्देश दिया था।

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