प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है।

अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई

हाईकोर्ट ने यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पंचायतों के संचालन पर खड़ा हुआ सवाल

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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