कानपुर: कानपुर के परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाना सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के लिए कानूनी मुसीबत का सबब बन गया है। इस मामले में स्कूल के निलंबित प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
आरोप है कि 1 जुलाई को सपा विधायक अमिताभ बाजपेई अपने समर्थकों के साथ बिना किसी पूर्व अनुमति के स्कूल परिसर में पहुंच गए थे। प्रधानाध्यापक ने अपनी तहरीर में कहा है कि विधायक ने वहां न केवल अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया, बल्कि केक काटा, बच्चों को केक खिलाया और स्कूली ड्रेस भी बांटी। प्रधानाध्यापक का दावा है कि यह पूरा कार्यक्रम विद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना जबरन आयोजित किया गया था।
कार्रवाई और निलंबन
इस घटनाक्रम के ठीक अगले दिन, यानी 2 जुलाई को प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी को विभागीय आदेशों के तहत निलंबित कर दिया गया था। अब उन्होंने पूरे प्रकरण में अपना पक्ष रखते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई
ग्वालटोली पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या आपराधिक बल प्रयोग से जुड़ी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अब साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक ओर विधायक पर सरकारी संस्था के दुरुपयोग का आरोप है, वहीं दूसरी ओर इसे राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है।



