दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करेगा। याचिका में नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यह PIL दिल्ली निवासी अधिवक्ता शकील अहमद ने अधिवक्ता शकील शेख और एसोसिएट्स के माध्यम से दायर की है।

याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त, संसद मार्ग थाने के SHO, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पक्ष बनाया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के दौरान संविधान के अनुच्छेद 19(1), 19(1)(a), 19(1)(c) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

याचिका के अनुसार, सोनम वांगचुक और कई छात्रों व नागरिकों ने 28 जून 2026 को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था और कथित परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर था। याचिका में दावा किया गया है कि 17 जुलाई तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी हिंसा की सूचना नहीं मिली।

याचिका में 18 जुलाई की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भूख हड़ताल के 21वें दिन पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। आधिकारिक बयान के अनुसार वांगचुक को स्वास्थ्य कारणों से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जबकि याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया गया, हिरासत में लिया गया और उनके साथ अधिक बल का इस्तेमाल किया गया।

याचिका में दिल्ली पुलिस द्वारा 18 जुलाई की कार्रवाई की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। साथ ही CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, ड्रोन फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखने के निर्देश मांगे गए हैं।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने और भविष्य में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है।

अखिलेश यादव की रिहाई के बाद क्या बोले राजपाल कश्यप? सुनिए पूरा बयान!

शेयर करना
Exit mobile version