प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के पालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कोर्ट ने पूछा है कि प्रतिबंध लागू कराने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश देवरिया निवासी अधिवक्ता प्रदीप पांडेय की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया मामले की अगली सुनवाई एक माह बाद होगी

पुराने आदेशों के बावजूद बाजार में बिक रहा प्रतिबंधित मांझा

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2015 में चाइनीज मांझे के निर्माण बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे इसके बाद जनवरी 2026 में भी पुराने आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था इसके बावजूद बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित मांझा खुलेआम बिक रहा है जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है

यूपी के कई जिलों में हो चुके दर्दनाक हादसे

याचिका में यूपी में मांझे से हुई कई घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जनवरी 2026 में प्रयागराज में अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव के गले में मांझा फंसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे वहीं जौनपुर उन्नाव मेरठ और लखनऊ समेत कई जिलों में बीते एक वर्ष के दौरान मांझे की चपेट में आकर कई लोगों की मौत और कई अन्य घायल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं

अधिकारियों की लापरवाही पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के पालन में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके

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