Lucknow : राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण कोचिंग सेंटर अग्निकांड से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में जनसुरक्षा को लेकर एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लखनऊ की यह घटना पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक है और अब राज्य में फायर सेफ्टी मानकों के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष टीमें गठित कर अस्पतालों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, मेडिकल कॉलेजों और सरकारी भवनों का सघन फायर सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दिया है।

बेसमेंट में नहीं चलेंगी कोचिंग और नर्सिंग होम, पार्किंग के लिए ही होगा इस्तेमाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे सख्त निर्देश मैपिंग और बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन को लेकर दिए हैं। सीएम ने दोटूक शब्दों में कहा कि जिस भवन को जिस गतिविधि के लिए अनुमति मिली है, वहां केवल वही काम होगा। उन्होंने आदेश दिया कि बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम या अन्य कोई भी व्यावसायिक गतिविधि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जो बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए ही होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों पर तत्काल ताला लटकाया जाएगा।

NOC डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य, उत्पीड़न न करने की भी हिदायत
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी व्यावसायिक भवनों के वास्तविक विद्युत भार (इलेक्ट्रिक लोड) की बारीकी से जांच की जाए। इसके साथ ही हर संस्थान के लिए अपने परिसर के मुख्य द्वार या नोटिस बोर्ड पर फायर एनओसी (NOC) को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह हिदायत भी दी कि इस सुरक्षा अभियान के नाम पर किसी भी आम नागरिक या व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। पहले बड़े स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लोग खुद नियमों का पालन करें और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि आपातकालीन सेवाओं और दमकल गाड़ियों के रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जाए क्योंकि जनसुरक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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