उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जिला अदालत ने चर्चित खुशबू सिसोदिया दहेज हत्या मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पर्याप्त सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए मृतका के पति रिचि अनुराज, ननद आर्ची अनुराज और ससुर राजकुमार सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह पूरा मामला राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
गौरतलब है कि खुशबू सिसोदिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मायके पक्ष की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की लंबी कानूनी प्रक्रिया और अदालत में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे।
जिला अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का बारीकी से परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या के आरोपों को पुख्ता तौर पर साबित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसके चलते न्याय के सिद्धांतों के तहत अदालत ने पति रिचि अनुराज, ननद आर्ची अनुराज और ससुर राजकुमार सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।



