अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुभाष के पेंशन खाते पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद पूर्व बैंक कर्मी सुभाष के पेंशन खाते को अनफ्रीज करने का रास्ता साफ हो गया है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी सुभाष के पेंशन खाते पर रोक लगी हुई थी। अब कोर्ट ने इस मामले में राहत देते हुए पेंशन खाते पर लगी रोक भी हटाने का आदेश दे दिया है। अब इस आदेश के बाद सुभाष के खाते को अनफ्रीज कर दिया जाएगा।
सुभाष पूर्व बैंक कर्मी हैं और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी बनाए गए हैं। इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम के बीच उनके पेंशन खाते पर रोक लगाई गई थी। अब कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पेंशन खाते को अनफ्रीज करने का आदेश दिया है।
इस आदेश के बाद सुभाष के पेंशन खाते पर लगी रोक हट गई है। मामले में कोर्ट का यह आदेश आरोपी सुभाष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। पेंशन खाते को अनफ्रीज करने के आदेश के साथ उनके खाते पर लगी रोक समाप्त हो गई है।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर इससे पहले भी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया सामने आती रही है। अब आरोपी सुभाष के पेंशन खाते को लेकर कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पेंशन खाते पर लगी रोक हटाई जाएगी और खाते को अनफ्रीज किया जाएगा।



