बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस और लोन न चुकाने से जुड़े 7 मामलों में देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को फिलहाल पुलिस या अदालत के समक्ष सरेंडर करने से छूट दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने इस राहत के बदले अभिनेता के सामने एक सख्त शर्त रखी है, जिसके तहत उन्हें कल तक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।
बता दें, यह पूरा मामला लिए गए लोन की रकम को न चुकाने और उसके बदले दिए गए चेक के बाउंस होने से जुड़ा हुआ है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन्हें सभी 7 मामलों में 3-3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले को राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की और संबंधित पक्षों से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। यदि राजपाल यादव तय समयसीमा के भीतर 5 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें 15 सितंबर तक जेल जाने से राहत बनी रहेगी।












