प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के खिलाफ प्रशासक नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन अदालत में अपर महाधिवक्ता और एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं रहे। इस वजह से मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को नियत की गई है।

6 जनहित याचिकाएं दायर

बता दें कि प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के इस मामले में अब तक 6 जनहित याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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