जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने डोडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) को रद्द कर दिया है। मलिक 8 सितंबर 2025 से कठुआ जेल में बंद थे और उन्हें डोडा में जन सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण प्रशासन ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया और PSA को रद्द करते हुए विधायक को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।
बता दें, प्रशासन ने मलिक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और उपद्रव भड़काया। साथ ही डोडा जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डालने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसका विरोध किया और इसे तानाशाही का हिस्सा बताया।
आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा, आप नेताओं पर बिना वजह फर्जी मुकदमे लगाने वाली, अहंकारी और तानाशाही भाजपाई सत्ता के गाल पर एक और कानूनी तमाचा हैं।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने इस फैसले में PSA को रद्द करते हुए कहा कि यह कार्रवाई अनावश्यक थी। साथ ही कोर्ट ने मेहराज मलिक को जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। AAP नेताओं ने इसे भाजपा सरकार द्वारा ‘तानाशाही’ और ‘फर्जी मुकदमे’ लगाए जाने का आरोप लगाया है।
AAP के कार्यकर्ताओं और वकीलों को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह जीत मिली है और उन्हें इस फैसले पर बधाई दी जा रही है।



