नई दिल्ली: 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अबू सलेम ने अदालत से अपनी सजा पूरी होने से पहले रिहाई की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका को स्वीकार नहीं किया।

अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। इन धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस मामले में लंबे समय तक जांच और कानूनी कार्रवाई चली। अबू सलेम को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अबू सलेम की ओर से समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अबू सलेम की समय से पहले जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है। अबू सलेम का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा रहा है। वह कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी रहा है।

1993 मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से वह जेल में बंद है।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अबू सलेम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

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