गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को मिली ज़मानत कैंसिल कर दी। बता दे कि सोनम पर 2025 में अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।

वही सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली ज़मानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की अर्ज़ी मान ली। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले ने कहा कि बेंच ने सोनम को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया।

जाने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल आगे नहीं बढ़ता है और छह महीने के अंदर पूरा हो जाता है तो सोनम नई ज़मानत अर्ज़ी दे सकती है। वही मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली आरोपी महिला को पिछले साल जून में उसके बिज़नेसमैन पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था।

किराए के हमलावरों से अपने पति की हत्या की साज़िश रची थी

सोनम और राजा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टियां मनाते समय लापता हो गए थे। इसके बाद 2 जून 2025 को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली थी। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने पैसे के फ़ायदे के लिए किराए के हमलावरों से अपने पति की हत्या की साज़िश रची थी।

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