सड़क किनारे कूड़ा डालने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सड़क किनारे कूड़ा डाले जाने को लेकर नाराजगी जताई और नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सड़क किनारे कूड़ा स्वीकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह कूड़ा डाले जाने का प्रतिकूल असर इलाके में रहने वाले लोगों पर पड़ता है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहगीरों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर भी चिंता जाहिर की। कोर्ट के मुताबिक सड़क किनारे कूड़ा पड़े रहने से राहगीरों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर असर पड़ता है। ऐसे में नगर निगम को इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने नगर निगम से कहा कि कूड़ा डालने के लिए किसी अन्य स्थान की संभावना तलाश की जाए।
हाईकोर्ट ने केवल वैकल्पिक स्थान तलाशने तक ही बात सीमित नहीं रखी, बल्कि मामले में स्थाई समाधान तलाश कर उसे लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। इस सुनवाई में मामले में आगे का क्या अपडेट होगा ये देखने वाला होगा।














