लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया। दरअसल, निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत का यह फैसला पलटते हुए पुलिस को ब्रिटिश नागरिकता की जांच करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की जांच की जानी चाहिए। यह मामला तब सामने आया था जब आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की है, जो कि भारतीय नागरिकता कानून के तहत दोहरी नागरिकता के खिलाफ है। अब पुलिस को इस मामले में जांच करनी होगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

Lucknow हाईकोर्ट ने Rahul Gandhi के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

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