New Rules on Cough Syrups : पूरे देश में एब कफ सिरप समेत कई तरह के दवा वाले सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होगा। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। नए नियम लागू होने के बाद, फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर का जारी किया गया प्रिस्क्रिप्शन दिखाना ज़रूरी होगा।
जाने नया नियम क्या है?
केंद्र सरकार ने 9 जून, 2026 को जारी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026 को लागू किया है। यह रिसर्च ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 12 और 33 के तहत की गई है और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के बाद लागू हो गई है।
ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव हुआ हैं ?
सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल K में लिस्टेड दवाओं की कैटेगरी से “सिरप” शब्द हटा दिया है। इसके चलते, सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की कैटेगरी में नहीं आएंगे और उनकी बिक्री पर सख्त रेगुलेटरी कंट्रोल लागू होंगे।
नए नियमों के तहत, कंज्यूमर्स को कफ सिरप समेत मेडिकेटेड सिरप खरीदने के लिए किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जारी किया गया प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। इससे सिरप की आम खरीद पर असर पड़ेगा, जिसे अब तक लोग सीधे मेडिकल स्टोर से खरीदते थे।
बच्चों की मौत के मामलों के बाद लिया गया फैसला
सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में खराब कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामलों ने दवाओं की क्वालिटी और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के बाद सिरप के प्रोडक्शन और बिक्री पर सख्त कंट्रोल की मांग तेज हो गई थी।
जनता से सुझाव लेने के बाद रिसर्च को लागू किया गया
इस स्टडी का एक ड्राफ्ट 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने कहा कि मिले सुझावों पर विचार करने के बाद फाइनल सर्वे को नोटिफाई किया गया।
फार्मेसियों को नए नियमों का पालन करना होगा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी हर्ष मंगला द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, देश भर की फार्मेसियों को अब सिरप और उससे जुड़ी दवाओं की बिक्री के लिए बदले हुए नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाएं बेचना मुमकिन नहीं है।














