भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक विस्तृत फैसला जारी किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पहलवानों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को “झूठा, मनगढ़ंत” और “राजनीतिक रूप से प्रेरित” करार दिया है। अदालत के मुताबिक, एक महिला पहलवान, एक पुरुष पहलवान और महादेव अकादमी के कोचों के इशारे पर एक गहरी साजिश के तहत ये सामूहिक आरोप लगाए गए थे।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल के दौरान आरोप लगाने वाली दो महिला पहलवान अपने बयानों से पूरी तरह पलट गईं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। गौरतलब है कि कोर्ट ने 3 अगस्त को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था, जिसके बाद अब विस्तृत फैसला सामने आया है। इस फैसले के आने के बाद खेल और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

न्यायालय के इस बड़े खुलासे से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के दस्तावेजों और टिप्पणियों से यह साफ हुआ कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा। इस फैसले को बृजभूषण सिंह के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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