नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। एक जुलाई 2026 से ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना पहले से दोगुना महंगा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, महिला कोच में गलती से घुसने वाले पुरुषों, नशे में हंगामा करने वालों और बिना लाइसेंस सामान बेचने वालों पर भी अब भारी जुर्माना और जेल तक का प्रावधान लागू होगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल।
सबसे बड़े बदलाव कौन से हैं?
रेलवे ने जुर्माने की राशि में 13 साल बाद इजाफा किया है। सबसे अहम बदलाव बिना टिकट यात्रा को लेकर है। अभी तक बिना टिकट पकड़े जाने पर किराये के साथ 250 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह किसी और के नाम के टिकट पर सफर करते पकड़े गए तो टिकट जब्त होगा और किराये के साथ 500 रुपये अलग से चुकाने होंगे।
महिला कोच और भीख मांगने पर क्या नियम?
महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अगर कोई पुरुष घुसता मिला तो उसे 2500 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं बिना लाइसेंस के ट्रेन या स्टेशन पर फेरी लगाने, सामान बेचने और भीख मांगने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
शराब पीकर हंगामा करने वालों का क्या होगा?
नए नियमों में इस पर सबसे सख्त रुख अपनाया गया है। अगर कोई शराब पीकर ट्रेन में हंगामा करेगा या दूसरे यात्रियों को परेशान करेगा तो उसे 24 घंटे की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, दोषी को पूरा कोच साफ करने का आदेश भी दिया जा सकता है। अश्लील भाषा बोलने या किसी को परेशान करने पर 1000 रुपये जुर्माना या छह महीने की जेल का प्रावधान है।
कोर्ट और जेल का प्रावधान कब लागू होगा?
रेलवे अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर कोई यात्री मौके पर जुर्माना नहीं चुकाता तो मामला सीधा अदालत पहुंचेगा। वहां जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड सभी जोनल कार्यालयों को पत्र भेजकर इन नियमों को हर कर्मचारी तक पहुंचाने का निर्देश दे चुका है।
प्रतिबंधित सामान और अनधिकृत प्रवेश पर कितना जुर्माना?
स्टेशन या ट्रेन में बिना वैध कारण घुसने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर कोई प्रतिबंधित सामान ले जाता पाया गया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी।
13 साल बाद क्यों बदले गए नियम?
रेलवे का कहना है कि यह पूरा संशोधन जनविश्वास अधिनियम के तहत किया गया है। साल 2013 में आखिरी बार जुर्माने की राशि 50 से बढ़ाकर 250 रुपये की गई थी। इसके बाद अब जाकर इन दरों में बदलाव हुआ है।
एक नजर में नए दंड
- बिना टिकट यात्रा: पूरा किराया + 500 रुपये
- दूसरे के टिकट पर यात्रा: पूरा किराया + 500 रुपये
- महिला कोच में पुरुष का प्रवेश: 2500 रुपये
- भीख मांगना / बिना लाइसेंस बिक्री: 2000 रुपये
- अनधिकृत प्रवेश: 500 रुपये
- प्रतिबंधित सामान: 10,000 रुपये या क्षतिपूर्ति
- नशा और हंगामा: 24 घंटे जेल, 1000 रुपये या सामुदायिक सेवा
- अश्लीलता / परेशान करना: 1000 रुपये या छह महीने जेल













