समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके अलावा आजम खान के साथ दोषी करार दिए गए यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी आले हसन खान, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खान और ठेकेदार बरकत अली की भी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है।
सुनवाई के वक्त हाई कोर्ट ने फैसला रखा था रिजर्व
हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने चारों की जमानत अर्जी पर सुनावाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। वहीं 31 अगस्त शनिवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। आपको बता दें डूंगरपुर में जमीन कब्जा करने और पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर धमकाने के इल्जाम में एफआईआर हुई थी।
2016 का मामला
दरअसल, एहतेशाम खान नाम के शख्स ने जनता दरबार में आजम खान के खिलाफ शिकायत करने पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया था। यह घटना समाजवादी पार्टी की सराकार में 3 फरवरी 2016 को घटित हुई थी। जबकि साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी। वहीं FIR में आजम खान का नाम बाद में जोड़ा गया था। ऐसे में रामपुर की जिला कोर्ट ने इस मामले में आजम खान समेत चार लोगों को इसी के साल 16 मार्च को दोषी करार दिया था। इस दौरान कोर्ट ने आज खान को 7 साल की सजा सुनाने के साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा बाकी बचे तीनों आरोपियों पर एहतेशाम खान के साथ मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगा था।