कोटद्वार कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला हत्या की गंभीरता और सामाजिक प्रतिक्रिया के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हत्या की पृष्ठभूमि
अंकिता भंडारी की हत्या 2022 में हुई थी। उसका शव नहर से बरामद किया गया था, जिसने पूरे उत्तराखंड सहित देशभर में आक्रोश फैलाया था।

कोर्ट ने दोषी करार दिया था
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद आज सजा की घोषणा की। इस फैसले को पीड़ित परिवार और आम जनता ने सराहा है, लेकिन फांसी की मांग अब भी जारी है।

पीड़ित परिवार और वकील की प्रतिक्रिया
पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा, “यह न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, लेकिन समाज को तब तक संतोष नहीं होगा जब तक ऐसे संगीन अपराधों में कठोरतम सजा न मिले।”

आगे की कार्रवाई और सामाजिक प्रभाव
इस फैसले से यह संदेश जाता है कि न्याय प्रणाली गंभीर अपराधों में सख्ती बरत रही है। साथ ही, यह कांड महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाएगा।

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