Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान आखिरकार 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने वाले थे, लेकिन आज़म खान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज मंगलवार सुबह 7 बजे उनकी रिहाई तय थी, लेकिन जुर्माना जमा न करने के कारण रिहाई रुकी।
सूत्रों के मुताबिक, आज़म खान को 3,000 रुपए का चालान अदालत में जमा करना होगा। चालान जमा होने और उसकी रसीद जेल प्रशासन को दिखाने के बाद ही उनकी रिहाई संभव होगी। कोर्ट में बॉन्ड जमा करने के बाद आज़म खान दोपहर 12 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
रिहाई के बाद आज़म खान सीधे रामपुर जाएंगे, जहां पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करने के लिए पहले से तैयार हैं। उनके बड़े बेटे अदीब आज़म भी जेल में मौजूद हैं।
आज़म खान पर चल रहे मामले
आज़म खान सीतापुर जेल में अलग-अलग मामलों में बंद थे। उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और अन्य आरोप हैं। कुछ मामलों में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि कई मामलों की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है।
क्वालिटी बार जमीन कब्जा मामला
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान को क्वालिटी बार जमीन कब्जाने के मामले में जमानत दी। यह मामला नवंबर 2019 का है, जब रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने धोखाधड़ी, साजिश रचने और सबूत मिटाने जैसे अपराध किए थे।
निचली अदालत ने पहले उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आज़म खान ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को उनकी जमानत मंजूर की।
डूंगरपुर केस में भी मिली जमानत
इसके पहले डूंगरपुर के एक बहुचर्चित मामले में भी आज़म खान ने जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई 12 अगस्त को पूरी हुई और 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी थी।