सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर निर्वाचन आयोग (ECI) के सर्वे में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकारण होने के नाते निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन किया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में माना जाएगा।

7 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा कि वह यह मानता है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर अभ्यास की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

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