भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना और एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तीन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया है और अहमदाबाद स्थित एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कदम बैंकों द्वारा नियामक निर्देशों और कर्तव्यों का उल्लंघन करने के कारण उठाया गया है।

IDFC बैंक पर ₹38.6 लाख का जुर्माना

RBI ने IDFC बैंक पर ₹38.6 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा KYC (Know Your Customer) नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। RBI ने बैंक को निर्देश दिया कि वह अपनी KYC प्रक्रिया को सुधारें और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

PNB पर ₹29.6 लाख का जुर्माना

PNB (Punjab National Bank) पर ₹29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना ग्राहक सेवा के निर्देशों की अनदेखी करने पर लगाया गया। बैंक को अब ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा मानकों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख का जुर्माना

कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख का जुर्माना उस समय लगाया गया जब बैंक ने लोन संबंधी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन किया। RBI ने बैंक को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपनी लोन प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करें और नियामक दिशा-निर्देशों का पालन करें।

कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

इसके अलावा, कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद स्थित इस बैंक की सभी आर्थिक गतिविधियां तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। बैंक के पास अब ग्राहकों की कोई नई लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।

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