दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
अदालत में पेश हुए लालू यादव से जब पूछा गया कि क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने साफ़ कहा कि वे निर्दोष हैं और मुकदमे का सामना करेंगे। अदालत में लालू यादव व्हीलचेयर पर पहुंचे, वहीं कोर्ट परिसर में काफी भीड़ देखी गई।
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया यह फैसला लालू परिवार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है।
आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, “हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। तूफ़ान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और देश के लोग सच्चाई जानते हैं। चुनाव का समय है, इसलिए ऐसी बातें होना स्वाभाविक है।”
सीबीआई ने इस मामले में 7 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने उस वक्त पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब IRCTC के दो होटलों — BNR रांची और BNR पुरी — के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए।
फिलहाल, कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई जारी है और सभी आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।