5% & 18% GST. जीएसटी काउंसिल ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का फैसला किया है। इसके तहत 375 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इस कटौती का लाभ किचन के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, उपकरणों और वाहनों तक लगभग सभी श्रेणियों में मिलेगा।

सस्ती होंगी रोजमर्रा की चीजें और महंगे उत्पाद

अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम जैसे आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। इसके अलावा टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी अब उपभोक्ताओं की पहुँच में होंगे। इस कटौती को देखते हुए एफएमसीजी कंपनियों ने पहले ही कीमतों में बदलाव की घोषणा की है।

घर बनाने के सामान में भी राहत

जीएसटी की कटौती से सीमेंट जैसी सामग्री पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, मेडिकल उपकरणों, फॉर्मूलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट पर जीएसटी 5 प्रतिशत किया गया है, जिससे दवाओं की कीमतों में कमी आएगी।

मेडिकल शॉप्स को निर्देश

दवा दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे जीएसटी में कटौती के लाभ को ध्यान में रखते हुए अपने एमआरपी में बदलाव करें और दवाएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराएं।

वाहन खरीदारों के लिए भी राहत

वाहन खरीदारों के लिए यह बदलाव सबसे बड़ा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर जीएसटी दर क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई है। कई कार कंपनियां पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर चुकी हैं।

रोजमर्रा के सामान पर भी कटौती

रोजमर्रा के सामान जैसे बालों में लगाने वाला तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट पर जीएसटी दर को 12/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, और ऑफ्टरशेव लोशन जैसी वस्तुओं पर भी जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

जीएसटी में दो स्लैब

22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके अलावा तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत टैक्स और उपकर लगाया जाएगा।

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