GST New Rates: भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में GST ढांचे में बड़े बदलावों की घोषणा की। इससे उपभोक्ताओं को कई जरूरी चीज़ों पर राहत मिलेगी, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगे।
नया जीएसटी ढांचा: 5%, 18% और 40% स्लैब
पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को समाप्त कर अब दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% – रखे गए हैं। इसके अलावा, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक नया 40% स्लैब भी लागू किया गया है।
5% स्लैब में शामिल होने वाली चीज़ें
- पनीर, छेना (पैक्ड)
- दूध (UHT)
- पराठा, रोटी, चपाती, खाखरा
- मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड
- चीज़, मेवे (बादाम, पिस्ता, खजूर)
- बिस्किट, जैम, नमकीन, अचार
- कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, पास्ता
- कॉफी, शक्कर, जूस, डिब्बाबंद नारियल पानी
- रेडीमेड सूप, बेकिंग पाउडर
- डिब्बाबंद मांस/मछली
18% स्लैब में शामिल होने वाली चीज़ें
- टीवी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन
- मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा
- सीमेंट, स्टील, पेंट
- स्मॉल कार, टू-व्हीलर, बुक्स, स्टेशनरी
- शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन
- मांसाहारी उत्पाद, रेडीमेड सूप
40% स्लैब में शामिल होने वाली चीज़ें (विलासिता और हानिकारक वस्तुएं)
- सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, गुटखा
- कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
- लग्ज़री कारें (1,200cc से ऊपर), प्राइवेट जेट, यॉट
- 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें
- ऑनलाइन जुआ, वीडियो गेमिंग, कोयला, लिग्नाइट
- फास्ट फूड, जंक फूड, एडेड शुगर वाले उत्पाद
0% स्लैब में शामिल होने वाली चीज़ें (करमुक्त)
- व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
- दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, सैनिटरी नैपकिन
- शैक्षिक सेवाएँ, सरकारी सेवाएँ
प्रभाव और अपेक्षित लाभ
- महत्वपूर्ण राहत: रोज़मर्रा के सामान सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
- उपभोक्ता खर्च में वृद्धि: सस्ता होने से उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- विलासिता पर अंकुश: 40% टैक्स से विलासिता और हानिकारक वस्तुओं की खपत पर अंकुश लगेगा।
- राजस्व में वृद्धि: सरकार को विलासिता वस्तुओं पर उच्च टैक्स से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
जीएसटी स्लैब संरचना – 2025
स्लैब | दर (%) | उद्देश्य |
---|---|---|
5% | 5 | आवश्यक वस्तुएं |
18% | 18 | सामान्य वस्तुएं |
40% | 40 | विलासिता और हानिकारक वस्तुएं |
0% | 0 | करमुक्त वस्तुएं |
नई जीएसटी संरचना उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी है, विशेषकर उन वस्तुओं पर जिनका रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होता है। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च टैक्स से इनकी खपत पर अंकुश लगेगा और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे, जो नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।