New Drug Prices India.भारत सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 35 आवश्यक दवाओं की कीमतें तय कर दी हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इस फैसले को अधिसूचित कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

इन दवाओं में दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज में उपयोगी दवाएं शामिल हैं। नए मूल्य निर्धारण से करोड़ों मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।

एनपीपीए ने बताया कि नई कीमतें जीएसटी को छोड़कर हैं और अगर लागू हो तो अलग से जोड़ी जाएंगी। कंपनियों को इन नई दरों के अनुसार Form-V के जरिए IPDMS प्रणाली में अपडेटेड प्राइस लिस्ट देनी होगी। साथ ही, रिटेलर्स और डीलरों को अपने संस्थानों में नई कीमतों की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

चुनिंदा दवाएं और नई कीमतें:

  • एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन टैबलेट (Dr Reddy’s) — 13 प्रति टैबलेट
  • कैडिला द्वारा विपणन की गई यही टैबलेट — 15.01
  • एमॉक्सीसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलेनेट ओरल सस्पेंशन (Zydus Healthcare) — 3.32 प्रति मि.ली.
  • एटोरवास्टैटिन 40mg और क्लोपिडोग्रेल 75mg टैबलेट — 25.61 प्रति टैबलेट
  • एटोरवास्टैटिन और एज़ेटिमाइब टैबलेट — 19.86 से 30.47 प्रति टैबलेट
  • एटोरवास्टैटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल (Synoken Pharma) — ₹5.88 प्रति कैप्सूल
  • बिलास्टीन और मोंटेलुकास्ट टैबलेट — 22.78 प्रति टैबलेट
  • एम्पाग्लिफ्लोज़िन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (Exemed Pharmaceuticals) — 16.50 प्रति टैबलेट
  • डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन — 31.77 प्रति मि.ली.
  • विटामिन डी के लिए कोलीकाल्सीफेरॉल ड्रॉप्स — दर अधिसूचित

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दवाओं की पुरानी दरें अब निरस्त कर दी गई हैं और नए आदेशों का उल्लंघन करने पर DPCO, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

Heavy rainfall in Uttar Pradesh: गाड़ी नहीं...अब नाव चल रही है,Prayagraj में जल प्रलय से मचा हाहाकार

शेयर करना
Exit mobile version