Bhagwant Mann Cabinet Decisions. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध घोषित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के माध्यम से अब नकली बीज बेचने वालों पर सख्त सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक, सीड एक्ट 1966 की धारा 19 में संशोधन कर एक नई धारा 19A जोड़ी जाएगी, जिससे इस अपराध को गैर-जमानती बनाया गया है। अब पहली बार दोषी पाए जाने पर कंपनियों को 1 से 2 साल की जेल और 5-10 लाख तक जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध करने पर 2 से 3 साल की जेल और 10-50 लाख जुर्माना देना होगा। डीलरों/व्यक्तियों के लिए भी सख्त सजा तय की गई है।
निवेशकों को जमीन मिलेगी आसान तरीके से, नई डिजिटल लैंड नीति को मिली मंजूरी
औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पंजाब सरकार ने जमीन की पहचान और आवंटन के लिए डिजिटल लैंड पूल फ्रेमवर्क की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 200 करोड़ से ऊपर निवेश करने वाले उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ई-नीलामी, लीज विकल्प और समयबद्ध प्रक्रिया जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
ग्रुप ‘D’ की नौकरी में अब 37 साल तक मौका
कैबिनेट ने ग्रुप D सेवाओं में आयु सीमा को 35 से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दिया है। साथ ही, शैक्षणिक योग्यता भी 8वीं से बढ़ाकर 10वीं पास कर दी गई है। यह संशोधन Punjab State (Group D) Service Rules, 1963 में किया गया है।
उद्योगों को राहत: ब्याजमुक्त ऋणों पर एकमुश्त निपटारा योजना
पंजाब सरकार ने ओटीएस. स्कीम के तहत IRDP और अन्य योजनाओं के तहत लिए गए ऋणों पर ब्याज और मूलधन माफ करने की घोषणा की है। इससे 3100 से अधिक लाभार्थियों को करीब ₹65 करोड़ की राहत मिलेगी।
एलडीपीई पॉलिथीन कवर खरीद के लिए समय सीमा में छूट
रबी खरीद सीजन 2025-26 के लिए गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए 46000 काले एलडीपीई कवरों की खरीद को लेकर T+14 दिन की नई समय-सीमा तय की गई है, ताकि मॉनसून से पहले भंडारण की तैयारी पूरी हो सके।
डीएमएफ नियमों में संशोधन
जिला खनिज फाउंडेशन नियमों में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने पारदर्शिता और कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाने वाले प्रावधानों को मंजूरी दी। अब पांच-वर्षीय योजना, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र, और फंड ट्रांसफर पर प्रतिबंध जैसे दिशा-निर्देश लागू होंगे।
श्री काली देवी मंदिर कमेटी में संशोधन
श्री काली देवी मंदिर, पटियाला की सलाहकार प्रबंधकीय कमेटी में बदलाव करते हुए अब मुख्यमंत्री को चेयरमैन और सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही वित्तीय शक्तियों में भी संशोधन को हरी झंडी दी गई।
VAT ट्रिब्यूनल को HRA व DA मिलेगा
पंजाब वैट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्यों को अब अन्य सरकारी अधिकारियों की तरह मकान भत्ता और महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके लिए पंजाब वैट नियम, 2005 में संशोधन किया गया है।
फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी
Punjab Food Grains Transportation Policy 2025 के तहत अनाज की खरीद और ढुलाई अब पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी। इसी के साथ Labour & Cartage Policy 2025 को भी मंजूरी दी गई है।
पशु चिकित्सा सेवाओं में विस्तार
582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में 479 फार्मासिस्ट और 472 सफाई सेवकों की सेवाएं अब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई हैं, ताकि राज्य में पशुओं की बेहतर देखभाल हो सके।