Bulldozer Action:  देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है कोर्ट ने कहा है कि वह पूरे देश में लागू होने वाले दिशानिर्देश बनाएगा.

आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए

बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट में सुनवाई की जा रही हैं.. सुनवाई करते हुए जे गवई ने कहा कि, घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी ख़त्म नहीं होती…हर परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक घर हो…एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को दंड के एक बड़े दंड के रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए…

लोकतांत्रिक सरकार की नींव है

जे गवई ने आगे कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है… मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है, जो यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया में अभियुक्तों के अपराध का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए. हमने शक्तियों के पृथक्करण के साथ-साथ कार्यकारी और न्यायिक विंग अपने संबंधित क्षेत्रों में कैसे काम करते हैं, इस पर भी चर्चा की है।

कानून का राज होना चाहिए

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए. ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में कानून व्यस्था बनाए रखे.

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी

वही जे गवई ने कहा कि, न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं. कार्यपालिका अपने मूल कार्य को निष्पादित करने में न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती. सार्वजनिक अधिकारी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह के अनियंत्रित तरीके से कार्य करते हैं, उन्हें जवाबदेही के साथ बांधा जाना चाहिए.

जे गवई: राज्य और उसके अधिकारी मनमाने और अत्यधिक कदम नहीं उठा सकते. जब राज्य द्वारा मनमानी आदि के कारण अभियुक्त/दोषी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है… तो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट: न्यायिक कार्य न्यायपालिका को सौंपे गए हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती! एक तरीका यह हो सकता है कि लोगों को मुआवजा मिले। साथ ही अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। अपराध के आरोपियों को भी संविधान कुछ अधिकार देता है। किसी को मुकदमे के बिना दोषी नहीं माना जा सकता. लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके अधिकार यूं ही नहीं छीने जा सकते। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता..

जे गवई: एक औसत नागरिक के लिए, घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं की परिणति है। सदन सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशा का प्रतीक है। यदि इसे हटा दिया जाता है, तो अधिकारियों को संतुष्ट होना होगा कि यह एकमात्र तरीका है। संवैधानिक योजना और आपराधिक न्यायशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देगा। हमें लगता है कि कला के तहत कुछ निर्देश पारित करना आवश्यक है।

जे गवई: महिलाओं, बच्चों को रात में सड़क पर घसीटते हुए देखना कोई सुखद दृश्य नहीं है। यदि सार्वजनिक भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण है, तो ये निर्देश लागू नहीं होंगे, यहां तक कि जहां कानून न्यायालय द्वारा विध्वंस आदेश भी है।

सुप्रीम कोर्ट: अगर किसी घर में कई लोग रह रहे हैं, तो किसी एक की गलती से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता। यह पूरे परिवार को सज़ा देने जैसा है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता. अनुच्छेद 142 के तहत हमारा निर्देश है..

जे गवई: स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, पूर्व कारण बताओ नोटिस के बिना कोई भी विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट: किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमाने तरीके से बुलडोजर चलने पर बक्शा नहीं जाएगा. मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी है..घर बनाना संवैधानिक अधिकार है..

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत दिए दिशा-निर्देश:

  1. यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए
  2. बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है
  3. बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं
  4. मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा
  5. नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद का होगा।
  6. तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी
  7. कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे
  8. नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा
  9. प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और सर मिनट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा/ इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अवैध निर्माण समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं पाया जाता है और यह पता लगाना है कि विध्वंस का उद्देश्य क्या है।
  10. आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा
  11. आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा और केवल तभी जब अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है, तो विध्वंस स्टेप वाइज होंगे
  12. विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए
  13. सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
  14. इस मामले का सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए

जे गवई: विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। तोड़फोड़ की रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित की जाए। भी निर्देश का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि यदि विध्वंस उल्लंघन पाया जाता है, तो उन्हें ध्वस्त संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट: तोड़फोड़ की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। तोड़फोड़ की रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

  • नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई न हो
  • लोगों को निर्माण हटाने का खुद मौका दिया जाए
  • सभी राज्यों के चीफ सेक्रेट्री को यह आदेश भेजा जाए
  • डीएम 1 महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो इन मामलों की निगरानी करे

जे गवई: नुकसान के भुगतान के अलावा, अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत लागत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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