केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’ की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए स्थगन दिया गया था।
डिवीजन बेंच में जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले सिंगल बेंच के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने 15 दिन की अंतरिम रोक लगाई थी और फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर उठे विवाद पर गंभीर टिप्पणी की थी।
26 फरवरी को केरल हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया था कि वह फिल्म को दोबारा देखे और दिए गए प्रमाणन पर पुनर्विचार करे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म के कुछ हिस्से नफरत फैलाने वाले हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं।
अदालत ने CBFC से यह भी कहा था कि वह विवादित अंशों की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट दाखिल करे और स्पष्ट करे कि क्या फिल्म में की गई टिप्पणियां किसी विशेष समुदाय का अपमान करती हैं या नहीं। इसी आधार पर फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक लगाई गई थी।
‘The Kerala Story 2: Goes Beyond’ साल 2023 में रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म ‘The Kerala Story’ का सीक्वल है। फिल्म की कहानी तीन युवतियों के जीवन पर आधारित है, जो कथित तौर पर भ्रामक विवाह और जबरन धार्मिक परिवर्तन जैसी परिस्थितियों का सामना करती हैं।
सीक्वल का ट्रेलर जारी होने के बाद से ही फिल्म को लेकर देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे “प्रोपेगेंडा” करार दिया, जबकि फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह शोध पर आधारित वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानी है।
इससे पहले यह भी खबरें आई थीं कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का टीजर हटा लिया गया है, लेकिन निर्माताओं ने इन दावों को खारिज किया था।
अब डिवीजन बेंच द्वारा अंतरिम रोक हटाए जाने के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।














