प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा, “मैं इस दीवाली एक बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ। पिछले आठ वर्षों में हमने GST में बड़े सुधार किए हैं और टैक्स सिस्टम को सरल बनाया है। अब समय है इसकी समीक्षा का। हमने यह किया, राज्यों के साथ चर्चा की, और अगली पीढ़ी के GST सुधार ला रहे हैं।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को बताया कि अब केवल दो मुख्य GST स्लैब होंगे — 5% और 18%। वहीं, कुछ लक्ज़री और ‘सिन’ आइटम्स पर उच्च 40% स्लैब लागू होगा।
GST 2.0: पहले और अब
GST 8 साल पहले लागू हुआ था, जिसमें केंद्र और राज्य के अलग-अलग टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी और VAT को एकसाथ लाया गया। पहले चार स्लैब थे — 5%, 12%, 18% और 28% — साथ में कुछ उत्पादों पर कॉम्पेन्सेशन सेस भी था।
अब GST 2.0 में सिस्टम केवल दो स्लैब में बदल गया है: 5% और 18%, जबकि लक्ज़री और सिन गुड्स पर 40% टैक्स लगेगा। अधिकांश रोज़मर्रा की चीज़ें अब सस्ती होंगी।
कौन-कौन सी चीज़ें होंगी सस्ती
दूध और डेयरी उत्पाद
- UHT दूध अब टैक्स-फ्री (पहले 5%)
- कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, पनीर, चीज़ 12% से 5% या कुछ मामलों में बिना टैक्स
सामान्य भोजन और अनाज
- मॉल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट, कोको उत्पाद 12–18% से 5%
सूखे मेवे और नट्स
- बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू, खजूर 12% से अब केवल 5%
चीनी और मिठाई
- रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप, टॉफ़ी और कैंडी 5% स्लैब में
अन्य पैकेज्ड फूड्स
- वनस्पति तेल, पशु वसा, एडिबल स्प्रेड्स, सॉसेज, मांस, मछली उत्पाद 5%
- नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चाबेना आदि 18% से 5%
- पानी (नेचुरल या मिनरल) 18% से 5%
रोज़मर्रा के अनाज और ब्रेड
- भारतीय ब्रेड जैसे पराठा, चपाती, परोटा अब टैक्स-फ्री
- अनब्रांडेड चावल, गेहूं और दालें अब GST मुक्त