Prayagraj: हेट स्पीच मामले में मऊ कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को रद्द करते हुए रोक लगा दी है, जिससे उनकी विधायकी बहाल होने की राह साफ हो गई है।
जानकारी के अनुसार, अब्बास अंसारी की विधायकी 1 जून 2025 को समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सजा रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
मऊ कोर्ट ने पहले 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी अपनी राजनीतिक गतिविधियों में फिर से शामिल हो सकेंगे। यह फैसला उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।