Prajwal Revanna News. जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक बेहद संवेदनशील मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि आरोपी ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए घर में काम करने वाली महिला के साथ बार-बार यौन शोषण किया।
48 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि वह रेवन्ना के घर में पिछले कुछ वर्षों से घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी, और इसी दौरान उनके द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस मामले में विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपों को सही ठहराया और प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया।
यह मामला पिछले वर्ष तब सामने आया था जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े कुल चार मामले दर्ज किए गए थे। उन मामलों में से यह पहला है जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शेष तीन मामलों की सुनवाई अभी जारी है।
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए स्थापित विशेष अदालत के एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन्स जज संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह एक गंभीर अपराध है और किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का आचरण लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है।
पीड़िता की ओर से अदालत में पेश सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और घटनाओं की क्रमबद्धता ने साफ कर दिया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से शोषण किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को मिली राजनीतिक और पारिवारिक ताकत को नजरअंदाज करते हुए कानून के दायरे में निष्पक्ष न्याय किया।
फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए जेडीएस से स्पष्ट रुख की मांग की है। वहीं, देवगौड़ा परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
यह मामला न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश में चर्चाओं में है और यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को कानून के दायरे में लाने में न्याय व्यवस्था सक्षम और निष्पक्ष है। इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि पीड़िता में हिम्मत और न्यायपालिका में निष्पक्षता हो, तो किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को सजा दी जा सकती है।