कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां के खिलाफ चल रहे कानूनी विवाद में अपनी अलग हो चुकी पत्नी और बेटी को 4 लाख रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने को कहा है।
क्या बोले न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी
पति की आय, वित्तीय प्रकटीकरण और आय से यह स्थापित होता है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। याचिकाकर्ता पत्नी जो अविवाहित है और बच्चे के साथ स्वतंत्र रूप से रह रही है, वह एक समान भरण-पोषण पाने की हकदार हैं, जिसका उसने विवाह के दौरान आनंद लिया और जो उसके भविष्य के साथ-साथ बच्चे के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। इसलिए पत्नी को 1,50,000/- रुपए प्रति माह और उसकी बेटी को 2,50,000/- रुपए की राशि मुख्य आवेदन के निपटारे तक दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित और उचित होगी।”