Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में फिजिकल टेस्ट के दौरान अनफिट घोषित किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच कराई जाए और नई रिपोर्ट के आधार पर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।
इस मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि 13 मार्च 2025 को अंतिम परिणाम जारी किया जा चुका है, और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब फेरबदल करना अन्य चयनित उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन होगा।
हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि न्याय के हित में दोबारा मूल्यांकन जरूरी है। कोर्ट ने माना कि अगर अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अब फिट पाए जाते हैं, तो उन्हें नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
इस आदेश के बाद हजारों ऐसे अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है जो उस समय मेडिकल परीक्षण में असफल हो गए थे, लेकिन अब उन्हें एक और मौका मिलने जा रहा है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह आदेश राज्य सरकार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने का दबाव बनाएगा।