लखनऊ कोर्ट ने सुनाया फैसला, साथी बच्छाराज कोल को भी उम्रकैद की सजा, दोनों पर ₹2.50 लाख का जुर्माना

लखनऊ- 25 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में लखनऊ की एक अदालत ने कुख्यात सीरियल किलर राजा कोलंदर और उसके साथी बच्छाराज कोल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 2.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

राजा कोलंदर का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वह मारे गए लोगों के भेजे (ब्रेन) का सूप बनाकर पीता था। उसकी यह वहशियाना हरकतें पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थीं। कोलंदर पर इससे पहले भी कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और नरभक्षी प्रवृत्ति के अपराध शामिल हैं।

यह मामला 2000 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (तब इलाहाबाद) से जुड़ा है, जब दो व्यक्तियों की रहस्यमयी ढंग से हत्या कर दी गई थी। लंबे समय तक चले जांच और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आखिरकार शुक्रवार को यह फैसला सुनाया, जो पीड़ित परिवार के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज को ऐसे दरिंदों से सुरक्षित रखने के लिए कठोरतम सजा आवश्यक है। कोर्ट का यह निर्णय कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर आमजन की आस्था को और मजबूत करता है।

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