प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। हमीरपुर सामूहिक नरसंहार के मुख्य दोषी प्रेम चंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
नरसंहार का मामला और ट्रायल कोर्ट की सजा
हमीरपुर में 6 लोगों की सामूहिक हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त प्रेम चंद्र को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई थी।
मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई की मांग
प्रेम चंद्र ने अपनी रिहाई के लिए मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने का आदेश दिया, जिसके बाद वह फिलहाल रिहा कर दिया गया है।
यह फैसला हमीरपुर नरसंहार मामले में एक बड़ी कानूनी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है और इसे लेकर स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है।