वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। विगत दिनों माला पहनने के बहाने एक युवक ने हमला किया, तो वही अब पुराने बयानों को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गुरुवार को वाराणसी के MP/MLA कोर्ट ने स्वामी मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोस्वामी तुलसी दास और रामचरित मानस पर एक विवादित बयान दिया था। बयान के बाद पूरे प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्या का विरोध हुआ। प्रदेश में कही उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, तो वही कई बार उनके ऊपर हमला किए जाने की कोशिश की गई। इन सबके बीच वाराणसी के MP/MLA कोर्ट में बीजेपी के नेता अशोक कुमार ने याचिका दाखिल कर स्वामी प्रसाद मौर्या पर कठोर कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज होगा मुकदमा, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप…
वाराणसी के MP/MLA कोर्ट के आदेश के बाद कैंट थाने में स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की कवायत शुरू हो गई है। याचिकाकर्ता बीजेपी नेता अशोक कुमार ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्या ने रामचरित मानस और गोस्वामी तुसली दास पर विवादित टिप्पणी कर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आहत किया। स्वामी प्रसाद मौर्या ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसा बयान दिया था और इससे पहले भी वह सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहे है। ऐसे में न्यायालय से इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल किया गया था।
2023 में स्वामी प्रसाद मौर्या ने रामचरित मानस पर की थी टिप्पणी
याचिकाकर्ता अशोक कुमार के अधिवक्ता ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्या ने 22 – 23 जनवरी 2023 को अपने एक इंटरव्यू के दौरान विवादित टिप्पणी किया था। इसे लेकर 24 जनवरी 2023 को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के यहां लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो एसीजेएम प्रथम/एमपी-एमलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने 17 अक्तूबर 2023 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वही इसके बाद जिला जज की अदालत में आपराधिक रिवीजन दाखिल किया गया, जो स्थानांतरित होकर विशेष न्यायाधीश (MP/MLA कोर्ट ) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में पहुंच गया। विपक्षी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लिखित आपत्ति दाखिल की गई। वही अब इस मामले में कई सुनवाई के बाद स्वामी प्रसाद मौर्या पर आरोप सही पाते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।