दो शिफ्टों में परीक्षा पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया है कि NEET-PG 2025 परीक्षा दो शिफ्टों में नहीं, बल्कि एक ही शिफ्ट में कराई जाए। कोर्ट ने दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए और इसे “लेवल प्लेइंग फील्ड” के खिलाफ बताया।

NBE की दलील खारिज
NBE ने परीक्षा केंद्रों की कमी को कारण बताते हुए दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।

न्यायालय का फैसला
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए NEET-PG परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए।

प्रभाव और आगे की राह
इस आदेश से परीक्षार्थियों को समान अवसर मिलेंगे और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। NBE को अब नए परीक्षा आयोजन योजना के अनुरूप कार्य करना होगा।

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