28% से घटकर 18%, 22 सितंबर से लागू
56वें GST काउंसिल की बैठक में सरकार ने सीमेंट पर GST दर 28% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के अनुसार, “पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और इसी तरह के हाइड्रॉलिक सीमेंट, चाहे रंगीन हों या क्लिंकर के रूप में,” अब 28% की जगह 18% GST पर आएंगे।
घर बनाने वालों को सीधे फायदा
- GST में कटौती से सीमेंट की प्रति बैग कीमत घटेगी, जिससे कुल निर्माण लागत कम होगी।
- यदि डेवलपर्स यह लाभ ग्राहकों को पास करेंगे, तो प्रति वर्ग फुट घर की कीमतें भी कम हो सकती हैं।
- अधूरी निर्माणाधीन घरों के लिए यह लाभ सीधे खरीदारों की जेब में जाएगा।
ग्रामीण और मध्यम आय वर्ग पर असर
- ICRA के अनुसार, ग्रामीण आवास प्रमुख लाभार्थी होंगे, क्योंकि यह 0.8%-1% तक कुल निर्माण खर्च को कम कर सकता है।
- प्रति बैग Rs 26-28 की बचत रिटेल ग्राहकों को मिल सकती है।
- सीमेंट निर्माण लागत का लगभग 10-12% हिस्सा है।
आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव
- MNB Buildfab के अनुसार, इस बदलाव से कुल प्रोजेक्ट लागत 5–7% तक कम हो सकती है।
- Affordable और मध्यम आय वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, GST कटौती सीधे प्रोजेक्ट लागत, कैश फ्लो और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देती है।
नई हाउसिंग कीमतों पर असर
- सीमेंट पर GST में कटौती से नए घरों की कीमतों में गिरावट आ सकती है।
- डेवलपर्स संभवतः यह बचत ग्राहकों तक पहुंचाएँगे।
- Residential segment में लाभ आने में कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन यह बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच राहत प्रदान करेगा।