उत्तर प्रदेश सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए फसल अवशेष के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने (सीआरएम) योजना शुरू की गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां बताया कि, “किसान इस सब्सिडी के लिए 2 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।”
योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चॉपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ आदि के लिए आवेदन 2 जुलाई दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि किसान विभागीय पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर जाकर “मशीन पर सब्सिडी हेतु टोकन हटाएँ” लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत किसान परिवार (पति या पत्नी) एक वित्तीय वर्ष के भीतर अनुमोदित सूची में से एक या एक से अधिक प्रकार के उपकरण खरीद सकता है।
ग्रामीण उद्यमी और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं, जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
ई-लॉटरी के दौरान लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों का चयन करने के अलावा, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जिसमें लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि शुरू में लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो ई-लॉटरी के परिणामों के आधार पर इस प्रतीक्षा सूची से क्रमवार लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसानों को प्रत्येक मशीन के लिए निर्धारित सुरक्षा राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। यदि लक्ष्य पूरा नहीं होता है या किसान का आवेदन ई-लॉटरी में चयनित नहीं होता है तो यह सुरक्षा राशि वापस कर दी जाएगी।