लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुरादाबाद की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने शुक्रवार को अब्दुल्ला आजम के खिलाफगैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई साल 2008 में सड़क जाम और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में की गई है।
2008 का मामला, 2023 में हुई थी सजा
मामला साल 2008 का है जब मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में अदालत ने 13 फरवरी 2023 को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना सुनाया था।
अब्दुल्ला की पेशी से गैरहाज़िरी, कोर्ट ने कहा गंभीर लापरवाही
सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने MP-MLA कोर्ट में अपील की थी, लेकिन लगातार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ADJ-3 ने गैर-जमानती वारंट जारी किया।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे जानबूझकर अनुपस्थित हैं। यह न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
आजम खान जेल में, अब्दुल्ला जमानत पर बाहर
इस मामले में आजम खान पहले ही सीतापुर जेल में बंद हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम फरवरी 2024 में हरदोई जेल से जमानत पर रिहा हुए थे और अब रामपुर में रह रहे हैं। अब गैर-जमानती वारंट के बाद पुलिस जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है।
क्या है अगला कदम?
इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी और अगर अब्दुल्ला आजम फिर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें फरार घोषित किया जा सकता है, और उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है।