Mau: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. के पी सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। यह फैसला मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी द्वारा पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में जिला प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब-किताब करने और सबक सिखाने की धमकी देने के आरोप में दिया गया है।

पुलिस ने इस मामले में विधायक के खिलाफ IPC की धारा 506 (धमकी), 171 एफ (अवैध चुनाव प्रचार), 186 (कानून व्यवस्था में बाधा), 189 (फर्जी सूचना), 153 ए (सम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना), और 120 बी (साजिश) के तहत केस दर्ज किया था।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। यह फैसला मऊ जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक की इस सजा से क्षेत्र में सियासी हलचल तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

TOP News : दोपहर एक बजे की बड़ी खबरें | Bharat Samachar | UP News | Breaking News | 31 June 2025

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