वाराणसी। उत्तर प्रदेश वाराणसी जनपद में बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास दो जर्जर मकानों के गिरने और हादसे में एक महिला की मौत के बाद अब नगर निगम प्रशासन जग गया है। जर्जर मकानों पर कार्यवाही के लिए वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने पुलिस और अन्य विभागों के सहयोग से जर्जर मकानों को खाली करवाने और धवस्तीकरण करने का निर्देश दिया है। नगर निगम वाराणसी में हादसे के बाद आए निर्देश के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने जर्जर मकानों पर नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया है। वही वाराणसी विकास प्राधिकरण और कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में आने वाले जर्जर भवनों को री कंस्ट्रक्शन के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति नही लेने का बात कहते हुए, जर्जर भवनों को जल्द से जल्द सही करवाने की अपील किया है।

नगर निगम में 400 से अधिक जर्जर मकान, नोटिस के बाद होगा अब नगर निगम का एक्शन

वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में कुल 404 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है। नगर आयुक्त के निर्देश के बाद मंगलवार से जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारी नोटिस चस्पा करने में जुट गए है। वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि 404 मकानों को नोटिस दिया गया है और उसे खाली करने के लिए कहा गया है। चौक थाना क्षेत्र में जो हादसा हुआ है उसको देखते हुए नगर निगम एक विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में नगर निगम के साथ वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम सहयोग करेगी। नगर आयुक्त ने बताया कि यदि नोटिस के बाद भी जर्जर मकान को खाली नहीं किया जाता है, तो उन्हे बल पूर्वक पुलिस के सहयोग से निकला जाएगा। जर्जर भवन के मालिक यदि भवन को खुद से ध्वस्त करते है तो उसमे टेक्निकल सहयोग नगर निगम भी करने को तैयार है। यदि मगर निगम जर्जर मकान को ध्वस्त करेगा, तो उसका खर्च भवन स्वामी को वहन करना होगा।

जर्जर मकान को री कंस्ट्रक्शन करने से रोकने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जारी हुई शिकायत के लिए नंबर

बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जर्जर मकान गिरने और उसमे एक महिला की मौत के साथ 8 लोगो के घायल होने को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण भी अब सख्त हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने निर्देश दिया है, कि गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे के बाहर आने वाले किसी भी जर्जर मकान को री कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रोक नहीं सकता है। यदि वह गंगा के 200 मीटर के दायरे में है, तो कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें री कंस्ट्रक्शन के लिए विकास प्राधिकरण को सूचना और आवेदन देकर ही री कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। यदि सूचना के बाद कोई दलाल या अधिकारी भवन स्वामी को री कंस्ट्रक्शन के लिए रोकता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हेल्प लाइन 0524-2283305 और व्हाट्स ऐप नंबर 7518102822 पर भवन स्वामी शिकायत कर सकता है।

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