दिल्ली से जुड़ी एक अहम खबर में, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। जब तक सरकार का जवाब नहीं आता, तब तक वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने साफ निर्देश दिए हैं कि:
- सरकार को 7 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा।
- जवाब आने तक यथास्थिति बनी रहेगी।
- वक्फ संपत्तियों की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- कोर्ट के अगले आदेश तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
- वक्फ से जुड़े ट्रस्टों में भी किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं होगी।
यह मामला देशभर में वक्फ संपत्तियों और उनसे जुड़े ट्रस्टों की स्थिति को लेकर हो रही बहस के बीच आया है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई स्तर पर असर डाल सकता है।