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इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की लगभग 94,000 महिलाओं को मिल रहा है।

लड़की बहिन योजना के तहत पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को दिवाली बोनस दिया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. महाराष्ट्र सरकार ने इस साल राज्य में महिलाओं के लिए लड़की बहिन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजना के तहत दिवाली बोनस 2024 की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 3,000 रुपये की चौथी और पांचवीं किस्त का भुगतान पात्र महिलाओं के बैंक खातों में लड़की बहिन योजना दिवाली बोनस 2024 के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं.

इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की लगभग 94,000 महिलाओं को मिल रहा है। दिवाली बोनस देने के पीछे सरकार का उद्देश्य महिलाओं को दिवाली से पहले खरीदारी करने में सक्षम बनाना है। पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे।

पात्रता

दिवाली बोनस उन सभी पात्र महिलाओं को दिया जाएगा जो लड़की बहिन योजना योजना के तहत पंजीकृत हैं। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता से जुड़े नियम और शर्तें क्या हैं।

लड़की बहिन योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।

महिला की उम्र 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ विवाहित, अविवाहित और तलाकशुदा महिलाएं उठा सकती हैं।

इस योजना के तहत पात्रता की प्राथमिक शर्त पारिवारिक आय है। लाभार्थी महिला की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार ने लड़की बहिन योजना की आयु सीमा बढ़ा दी है। पहले, महाराष्ट्र राज्य की सभी महिला नागरिक, जिनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है, इस योजना के लिए पात्र थीं। अब अधिकतम सीमा 65 वर्ष कर दी गई है. महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि के संबंध में पात्रता मानदंड हटा दिए गए हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिला को आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

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