सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए कार्य समय में बदलाव, ओवरटाइम पर सख्त प्रावधान

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने श्रम कानूनों में अहम बदलाव करते हुए कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से उत्पादकता में इजाफा और कार्यकुशलता में सुधार होगा। हालांकि, साप्ताहिक कार्य घंटे की अधिकतम सीमा 48 घंटे तय की गई है। इसका मतलब है कि हफ्ते में 5 दिन 10-10 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त समय के लिए अलग से भुगतान करना होगा।

फैसले की प्रमुख बातें:

  • दैनिक कार्य समय: 10 घंटे
  • साप्ताहिक सीमा: अधिकतम 48 घंटे
  • भोजन अवकाश: कम से कम 30 मिनट अनिवार्य
  • ओवरटाइम: 48 घंटे से अधिक काम करने पर अलग से ओवरटाइम भुगतान
  • लागू क्षेत्र: सभी सरकारी और निजी संस्थान

राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कंपनियों और विभागों पर निगरानी रखी जाएगी। यह बदलाव तेलंगाना को औद्योगिक निवेश और श्रम सुधारों की दिशा में एक अग्रणी राज्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।

हालांकि, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के एक वर्ग ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है और कार्य संतुलन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई है।

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