प्रयागराज- प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामलों पर कहा कि धर्मांतरण के मामलों पर रोक नहीं लगी तो नुकसान होगा.
धर्मांतरण के आयोजनों पर भी तुरंत रोक लगना चाहिए.एससी-एसटी,अन्य कमजोर वर्ग के लोगों का धर्मांतरण है.लोगों का बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो रहा है.बता दें कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है.
हमीरपुर के कैलाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी.याची पर अपने गांव के ही एक व्यक्ति आरोप लगाया.इलाज के नाम पर धर्मांतरण के प्रयास का आरोप है.हमीरपुर के मौदहा थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की जमानत को खारिज किया है.इस मामले में कोर्ट ने कहा कि धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं है.लेकिन किसी का धर्मांतरण कराना विधि विरुद्ध है.