केंद्र ने राज्यों को दिए जाने वाले untied capital expenditure loans में संशोधन किया है, जिससे सार्वजनिक निवेश को तेज़ी मिलेगी

  • FY26 के लिए कुल ₹1.5 लाख करोड़ 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त कैपेक्स लोन में से ₹57,000 करोड़ untied प्रोजेक्ट्स के लिए आरक्षित थे।
  • बाकी राशि भूमि और शहरी नियोजन जैसे सुधार और अन्य निर्दिष्ट परियोजनाओं से जुड़ी थी।

अधिक स्वतंत्रता और बढ़ी राशि

  • अब केंद्र ने untied portion बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे सक्षम राज्य अपनी पसंद की परियोजनाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे।
  • इस वर्ष अब तक ₹50,000 करोड़ जारी किए गए हैं, जो FY26 लक्ष्य ₹75,000 करोड़ का आधा हिस्सा है।
  • नए निर्देशों के अनुसार:
    • उत्तर-पूर्व/पहाड़ी राज्यों को मूल आवंटन का 100% अतिरिक्त मिलेगा।
    • अन्य राज्यों को मूल आवंटन का 50% अतिरिक्त मिलेगा।
  • यह सुविधा First-Come-First-Served आधार पर उपलब्ध होगी।

अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रक्रिया

  • राज्यों को प्रस्ताव जमा करते समय Single Nodal Agency (SNA) खातों में अप्रयुक्त केंद्रीय हिस्से की वापसी का प्रमाण देना होगा।
  • यह खातें PFMS SPARSH मॉड्यूल में mapped और RBI के द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

November से नया फंड ट्रांसफर सिस्टम

  • नवंबर से केंद्र RBI प्लेटफॉर्म के जरिए राज्यों को फंड ट्रांसफर करेगा, बजाय राज्य खजानों और बैंकों के।
  • इसका उद्देश्य फंड फ्लोटिंग रोकना और उधारी को नियंत्रित करना है।
  • ₹57,000 करोड़ में से ₹55,000 करोड़ राज्यों में उनके केंद्रीय कर हिस्से के अनुपात में वितरित होंगे।

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