आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को “सरपंच पति” या “पंचायत पति” के चलन पर चिंता जताई, जो विशेष रूप से रिज़र्व पंचायत सीटों पर देखने को मिलता है। इस प्रथा के तहत, महिलाओं के लिए रिज़र्व सीटों पर चुनी गई महिलाएं अक्सर नाममात्र की सरपंच होती हैं, जबकि असली सत्ता उनके पुरुष रिश्तेदारों के पास होती है।
चड्ढा ने सरकार से अपील की कि 73वें संविधान संशोधन के तहत लोकल बॉडीज़ में महिला प्रतिनिधियों को उनके वास्तविक अधिकारों का इस्तेमाल करने का अवसर मिले। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “क्या आपने कभी ‘सरपंच पति’ या ‘पंचायत पति’ शब्द सुना है? कई जगहों पर, महिलाएं चुनाव तो जीतती हैं, लेकिन असली अधिकार उनके पुरुष रिश्तेदारों के पास रहते हैं।”
महिला प्रतिनिधियों के असली अधिकार की मांग
चड्ढा ने आगे कहा कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% रिज़र्वेशन अनिवार्य किया है, ताकि महिलाओं की आवाज़ लोकल गवर्नेंस का हिस्सा बन सके। हालांकि, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब एक महिला प्रतिनिधि केवल चेहरा होती है और असली शक्ति पुरुष रिश्तेदारों के पास रहती है, तो यह “प्रॉक्सी गवर्नेंस” बन जाता है, जिसे संविधान ने कभी मंजूरी नहीं दी थी।
इस मुद्दे को उठाने के लिए उन्होंने पिछले हफ्ते संसद में एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था, जिसमें सरकार से पूछा था कि क्या यह प्रथा मौजूद है और इसे खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पर भी उठाया सवाल
इसके अलावा, चड्ढा ने सरकार से मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को खत्म करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने के कारण ग्राहकों से 19,000 करोड़ रुपये वसूले हैं, और ये पैसे गरीब लोगों से लिए गए हैं। “यह पैसा अमीरों से नहीं, बल्कि गरीबों से लिया गया है। एक किसान, एक पेंशनर, या एक दिहाड़ी मजदूर, जो कुछ पैसे निकालता है, उसे पेनल्टी भरनी पड़ती है,” चड्ढा ने कहा।
उन्होंने इसे “कानूनी जेबकतरी” बताते हुए कहा, “गरीबों से जुर्माना लेना उचित नहीं है। गरीब लोग अपनी बचत को सुरक्षा के लिए रखते हैं, न कि उन पर जुर्माना लगाने के लिए।” चड्ढा ने आगे कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत छोटी बचत को सुरक्षा मिलनी चाहिए, न कि छोटे बैलेंस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।














